क्रीमी लेयर मामला हाईकोर्ट में दायर की याचिका, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती
जबलपुर (संतोष जैन) - पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई याचिका में बताया गया कि चुनाव में भी गलत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया पूर्व विधायक किशोर समरीते की याचिका पर जस्टिस संजय यादव की सिंगल बेंच ने सरकार के अधिवक्ता को कहा कि वे महाधिवक्ता कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दें ताकि वे संबंधित से निर्देश ले सकें इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया पूर्व लांजी विधायक समरीते की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि गौरीशंकर बिसेन के आवेदन में 18 मार्च 2018 को एसडीएम वारासिवनी ने क्रीमी लेयर के तहत ओबीसी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया था प्रमाण पत्र के लिए बिसेन ने यह नहीं बताया कि वे पूर्व विधायक व सांसद रह चुके हैं
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