फर्जी दुकान/व्यवसाय के नाम पर लोन लेकर रूपये वापस न कर धोखाधडी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार | Farzi dukan ke naam pr load lekar rupye wapas na kar dhokhadhadi

फर्जी दुकान/व्यवसाय के नाम पर लोन लेकर रूपये वापस न कर धोखाधडी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

फर्जी दुकान/व्यवसाय के नाम पर लोन लेकर रूपये वापस न कर धोखाधडी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर (संतोष जैन) - थाना खितौला में  राकेश तिवारी उम्र 34 वर्ष लीगल डिपार्टमेंट हेड श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड निवासी तिवारी डिम्बर हाईस्कूल रोड तिल्दा, नेवरा टिल्डा नेओरा रायपुर छत्तीसगढ़ ने लिखित शिकायत की कि उसकी कम्पनी  भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत संस्था है जिसका   कार्यालय रायपुर में स्थित है, कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानर्देशानुसार क्रियान्वित होती है, उसकी कम्पनी एक गैर बैंकिग वित्तिय संस्था/निकाय है जो कारोबार प्रारम्भ करने के लिये या कारोबार में उन्नति विकास के लिये वित्तीय ऋण की सुविधा प्रदाय करती है  ।
                     रूपेश कुमार पटैल पिता राधिकाप्रसाद पटैल द्वारा पटैल रेडीमेड वस्त्रालय , अजय कुमार पटैल द्वारा पटैल टेडर्स एवं गल्ला, संतकुमार पटैल द्वारा डेयरी उ़़द्यौग, जितेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा बासू किराना स्टोर्स, अभिमन्यू मिश्रा द्वारा मिश्रा किराना एण्ड जनरल स्टोर्स, विष्णु प्रसाद यादव द्वारा यादव डेयरी उद्यौग के नाम से फर्जी दुकान /व्यवसाय दिखाकर हमारी कम्पनी श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड शाखा सिहोरा से वित्तीय ऋण प्राप्त कर तथा वापस न कर हमारी कम्पनी केा आर्थिक रूप से क्षति पहुचाकर स्वयं कोे सदोष लाभ प्राप्त कर कम्पनी द्वारा प्रद्त सम्पत्ति का दुरूपयोग किया जा रहा  है। जब कम्पनी के कर्मचारी  मासिक किस्तों की अदायगी में चूक होने पर भुगतान की मंाग हेतु उपरोक्त व्यक्तियों के पास गये तब उन्हें पता चला कि उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा बतायी गयी जानकारी असत्य है और उनकी कोई भी दुकान/व्यवसाय नहीं हैं । उपरोक्त व्यक्तियों की नीयत कम्पनी के रूपये लौटाने की नही है। उक्त व्यक्तियों को उस समय कार्यरत कम्पनी कर्मचारी शिवम तिवारी पिता रामप्रसाद तिवारी एवं गजेन्द्र पाल पिता श्रीराम मिलन पाल द्वारा फर्जी व्यवसाय के माध्यम से लोन दिलाने मे सहयोग किया गया था ।
                  शिकायत जांच पर रूपेश पटैल निवासी खभरा, अजय कुमार पटैल निवासी आलासूर सिमरिया, संतराम पटैल निवासी भाटादौन, जितेन्द्र सिंह निवासी बंधी जिला कटनी, अभिमन्यू मिश्रा निवासी बचैया जिला कटनी, विष्णुप्रसाद यादव निवासी जुझारी गोसलपुर के द्वारा अपना मुख्य व्यवसाय छिपाकर अन्य व्यक्तियों का व्यवसाय एवं दुकाने अपनी बताकर फर्जी तरीके से दस्तावेज एवं फोटो श्रीराम फायनेंस कम्पनी ब्रांच सिहोरा के तत्कालीन कर्मचारी राजेन्द्र पाल एवं शिवम तिवारी से मिली भगत कर श्रीराम कम्पनी सिहोरा से लोन स्वीकृत कराकर कुल 23  लाख 50 हजार रूपये का आर्थिक लाभ अर्जित करते हुये उक्त राशि वापस न करते हुये हड़पना पाया जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध थाना खितौला मंे दिनांक 20.9.2020  को धारा 467, 468, 470, 471, 420, 120 बी, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
                    पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया। आदेश के परिपालन मे  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शिवेश सिंह बघेल, के मार्ग दर्शन मे एस.डी.ओ.पी. सिहोरा श्रीमति भावना मरावी के नेतृत्व में थाना सिहोरा एवं थाना खितौला की टीम गठित कर लगायी गयी।
                     आज दिनाॅक 22-9-2020 को सरगर्मी से तलाश करते हुए  आरोपी  जितेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी बंधी जिला कटनी, अभिमन्यू मिश्रा उम्र 40 वर्ष निवासी बचैया जिला कटनी, विष्णुप्रसाद यादव उम्र 36 वर्ष निवासी जुझारी गोसलपुर, शिवम तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी बाबाताल सिंहोरा, अजय कुमार पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी आलासुर सिमरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

*उल्लेखनीय भूमिका* - आरोपियों को गिफ्तार करने में थाना प्रभारी सिहोरा श्री गिरीश धुर्वे, उप निरीक्षक रवीन कन्नौज, आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक चंदन, थाना खितौला के सहायक उप निरीक्षक के0पी0 दुबे, आरक्षक अमित कुमार रैकवार, आरक्षक संदीप द्विवेदी, चालक आरक्षक रमेश की उल्लेखनीय भूमिका रही है।  

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