24 वर्षो से फरार स्थाई वारंटी को पकडने मे, थाना कोतवाली पुलिस को मिली अबतक की सबसे बडी सफलता
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - धारा 457, 380 भादवि में 10,000 रुपये ईनामी का स्थाई वारंटी हुआ दस्तयाब। 24 साल पुराना वारंटी है शकील एहमद आरोपी के खिलाफ न्यायालय द्वारा 1996 में किया गया था स्थाई वारंट जारी। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढा द्वारा वारंट तामीली पर 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक का ईनाम घोषित किया गया है। जिसके चलते स्थाई वारंटियों को पकडने मे एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है। थाना कोतवाली ने स्थाई वारंटी को पकडने में अबतक की सबसे बडी सफलता हासिल की है।
स्थाई वारंटी शकील एहमद पिता बाबू मुकादम निवासी चंद्रकला बुरहानपुर के खिलाफ वर्ष 1992 में अपराध पंजीबध्द किया गया था। आरोपी शकील एहमद बुरहानपुर से फरार होकर गुजरात चला गया। न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में स्थाई वारंट जारी किया गया। थाना कोतवाली प्रभारी को आरक्षक शादाब अली के मार्फत मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी शकील एहमद गुजरात के सूरत जिले के संग्रामपुरा में किराये के मकान में रह रहा है। सूचना पुख्ता होने पर थाना प्रभारी गिरवर सिंह जिलोदिया द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम का गठन कर सूरत गुजरात के लिये रवाना किया गया। आरोपी शकील एहमद जो पिछले 24 वर्षों से फरार चल रहा था को थाना कोतवाली की टीम द्वारा संग्रामपुरा थाना अथवा लाईन जिला सूरत गुजरात से गिरफ्तार किया गया। टीम में सउनि. मांगीलाल बर्डे , प्र.आर. नईम खान, आरक्षक अर्पण एवं सय्यद शादाब अली की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
Tags
burhanpur