अलीराजपुर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए | Alirajpur collector ne dhara 144 ke tahat pratibandhatmak adesh

अलीराजपुर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए


अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  सुरभि गुप्ता ने कोविड -19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इस आदेष के तहत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति प्राप्त करने के पष्चात किए जा सकते है। नवदुर्गा पूजा एवं स्थापना की जाने वाली प्रतिमा की उॅचाई अधिकतम 06 फीट तथा पंडाल का साईज 10 बाय 10 फीट अधिकतम रहेगा । उक्त अवधि में चल समारोह निकालने की अनुमति नही रहेगी। साथ ही गरबा खेलने का आयोजन नही होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिर्वाय होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नही होगी। झाकियॉ, पंडालो, विसर्जन के आयोजन में श्रद्धालु फेस कवर, सोषल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करना अनिर्वाय होगा। उक्त आदेष के तहत समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राषन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 से सुबह 6 बजे तक मेडीकल, इमरजेन्सी अथवा अत्यावष्यक कार्य हेतु ही आवागमन की अनुमति रहेगी। आदेष का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्टीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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