14 सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त, उप पंजीयक सहकारिता ने की कार्यवाही | 14 sahkari sansthao k panjiyan nirast

14 सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त, उप पंजीयक सहकारिता ने की कार्यवाही


झाबुआ (संदीप बरबेटा):- झाबुआ उप पंजीयक, सहकारिता विभाग श्री विनोद कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत 14 सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की है।  उप पंजीयक श्री सिंह ने जनशक्ति एवं रोजगार कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धमान महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, रिया महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, माँ अम्बे प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, माँ लक्ष्मी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, आपूर्ति महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, हिंद महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, सुभद्रा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, केन्द्रीय भूमि जल परिषद कर्मचारी साख सहकारी संस्था, दि एम्पलाईज साख सहकारी मर्यादित, महेश साख सहकारी संस्था मर्यादित, जय भारत को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सहकारी संस्था मर्यादित, जोया महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित और जय बिजासन देवी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, भोपाल के पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

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