शराब तस्कर की हुई जमानत याचिका खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना गौतमपुरा के अप.क्र. 111/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम जेल में निरूद्ध आरोपी अरुण गुर्जर पिता सतीश गुर्जर उम्र 24 साल निवासी साल्वी मोहल्ला गौतमपुरा , इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री शिवनाथ सिंह मावई एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2020 को तत्कालीन थाना प्रभारी को रात्रि 02 बजकर 28 मिनट पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गौतमपुरा का अरुण गुर्जर एक सिल्वर रंग की कार क्र mp09cb7371 में अवैध रूप से शराब भरकर नरसिंघा तरफ से लेकर आ रहा है , उक्त सूचना पर से थाना प्रभारी गौतमपुरा हमराह फ़ोर्स को लेकर रवाना हुए मुखबिर के बताए स्थान चम्बल रेलवे स्टेशन के आगे ग्राम फुलान रोड पर पहुचा । थाने पर फ़ोन लगाकर नाका बंदी की थोड़ी देर बाद नरसिंघा की तरफ से एक कार सिल्वर रंग की mp09cb7371 आई जिसे फ़ोर्स एवं पंचान की मदद से रोकने की कोशिश की तो कार का चालक कार को पीछे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा । कार में से उसका चालक व अन्य दो साथी कार में से उतरकर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए , कार को छोड़कर तब कार की तलाशी ली उसमे 13 पेटी देशी मशाला के क्वार्टरो की एवं 8 पेटी देशी मदिरा प्लेन के क्वार्टरो से भरी प्रत्येक पेटी में 50- 50 क्वार्टर भरे थे। शराब की कुल मात्रा 189 बल्क लीटर एवं गाड़ी को विधिवत जप्त किया, थाना वापसी पर अपराध क्र 111/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की एफआईआर लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया किया गया।