9 साल की मासूम भांजी से छेडछाड करने वाले सगे मामा की जमानत निरस्‍त | 9 saal ki masoom bhanji se chhed chhad krne wale sage mama ki

9 साल की मासूम भांजी से छेडछाड करने वाले सगे मामा की जमानत निरस्‍त

9 साल की मासूम भांजी से छेडछाड करने वाले सगे मामा की जमानत निरस्‍त

भोपाल। जिला एवं सत्र न्‍यायालय में आज दिनांक 21.08.2020 को विशेष न्‍यायालय (पॉक्‍सो एक्‍ट ) श्रीमती वंदना जैन के न्‍यायालय में 9 वर्षीय भांजी से छेडछाड करने वाला आरोपी मामा अशरफ अहमद पिता अब्‍दुल रज्‍जाक उम्र 21 वर्ष  निवासी  म.नं. 83 गली नं. 03 बागमुंशी शाहजहांनाबाद भोपाल द्वारा जमानता आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया गया। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती सरला कहार ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए व न्‍यायिक तर्कों को प्रस्‍तुत करते हुए जमानत का विरोध किया। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी अशरफ अहमद  की जमानत निरस्‍त कर जेल भेज दिया गया। मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा स्‍वयं की सगी 9 वर्षीय भांजी को अकसर कमरे में बुलाकर उसे वाजू में लेटाकर उसकी टांगो पर टांग रखकर उसके शरीर पर हाथ फेरता था और उसके गालो पर पप्‍पी लेता था। आरोपी द्वारा किए गए कृत्‍य के संबंध में पीडित अवोध बालिका के पिता ने थाना शाहजहांनाबाद में आरोपी मामा अशरफ अहमद के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिस पर थाने के अपराध क्रमांक 479/20 धारा 354 क भादवि, धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामाला पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।

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