मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत राहत राशि प्रदान की कार्यवाही | MP apradh pidit pratikar yojna ke tahat rahat rashi pradan
मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत राहत राशि प्रदान की कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्य प्रदेश अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर में गठित समिति के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र एस. पाटीदार की अध्यक्षता में सदस्य कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेन्द्र पटेल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक थाना शाहपुर क्षेत्रातंर्गत हुई घटना की पीड़ितागण को अंतरित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने के संबंध में संपन्न हुई।
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के आवेदन पत्र के आधार पर विशेष न्यायाधीश के.एस. बारिया, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित कर पीडितागण को अंतरिम राहत राशि दिलवाने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर को लिखा गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा अन्य विधिक कार्यवाहियां कर समिति के समक्ष प्रकरण रखा जाकर बैठक आयोजित की गई। पीड़ित प्रतिकर योजना हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा वर्तमान समय कोविड-19 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक/वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मीटिंग में विशेष न्यायाधीश के प्रतिवेदन तथा अन्य जांच कार्यवाही के समीक्षा उपरांत थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक क 487/2020 के पीड़ितागण को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात् 50,000-50,000 रूपये अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत कर बैंक खाते में राशि प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये। मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत अपराधों के पीड़ित व्यक्ति को समीक्षा उपरांत राहत राशि दिलवाई जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त जानकारी नरेन्द्र पटेल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दी गई।
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