अवैध संबंधो को लेकर पति की हत्या के आरोपी की जमानत हुई खारिज | Awaidh sambandh ko lekar pati ki hatya ke aropi ki jamanat hui kharij
अवैध संबंधो को लेकर पति की हत्या के आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती रेणुका कंचन अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र.92/2020S धारा 302 में जेल में निरूद्ध आरोपीगण संगीताबाई, विजय व सुनिल निवासी देपालपुर इंदौर मे से आरोपी विजय द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विजय पारस द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2018 को सूचनाकर्ता विकास निवासी ग्राम अहिरवास ने थाना देपालपुर पर सूचना दी कि आज दिनांक को सुबह मै अपने घर अहिरवास से देपालपुर दुध डालने गया था, दूध डालकर करीब 06:30 बजे वापसी पर में अपने घर अहिरवास जा रहा था अहरवास रोड पर पुलिया के पास दाहिने तरफ एक व्यक्ति खंती में बेसुध पडा था उसके पास एक टाट का बोरा पडा था मेरे साथ गांव के धर्मपाल, कमल व सचिन भी थे हमने पास जाकर देखा धर्मपाल ने उसके मुंह से टाट का बोरा हटाकर देखा तो वह व्यक्ति मोहन निवासी देपालपुर का था उसकी नाक से खून निकला हुआ था वह व्यक्ति मर चुका था लाश से रोड तरफ खंती से उपर मोटरसायकल स्पेलेन्डर पडी हुई थी तब मेने 100 नंबर पर कॉल पर सूचना दी थी उक्त सूचना पर से 0/18 मर्ग कायम किया गया मर्ग धारा 174 जा.फौ. का वापसी थाने असल मर्ग क्र.9/18 कायम कर जांच में लिया गया। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पाया गया कि उक्त हत्या आरोपिया संगीताबाई, सुनिल व विजय द्वारा की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया।
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