अपनी ही पत्नी की हत्या का प्रयत्न करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज
इंदौर (अली असगर बोहरा) - जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री अब्दुल्लाह अहमद 16वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना भंवरकुआं के अप.क्र.440/2020 धारा 307 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी सुनील पिता मांगीलाल उम्र 43 साल निवासी सत्यम कॉलोनी भंवरकुआं इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और आरोपी की ओर से जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती अनिता देशमुख द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना भंवरकुआं पर गौरव अस्पताल खंडवा नाका से सूचना आयी उक्त सूचना पर से रवाना होकर अस्पताल पहुंचा जहां घायल सुनीता पति सुनील कलमे भर्ती मिली। आहत सुनीता द्वारा बताया गया कि उस पर उसके पति सुनील कलमे द्वारा हथौडी द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई। उक्त सूचना पर से जीरो पर कायमी कर धारा 307 की देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। फरियादी द्वारा बताया गया कि सत्यम कॉलोनी फेज2 इंदौर में जगदीश कुशवाह के मकान मे परिवार सहित रहती हूं एवं बंगलो पर बर्तन व झाडू पोछे का काम करती हूं। कल मैने मेरे पति सुनील कमले से बोला कि काम पर जाया करो इस पर सुनील ने मुझसे झगडा किया तो मैने बोला कि पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। फिर आज करीब 06:30 बजे मैं काम पर से वापिस आयी तो मेरे पति सुनील बोला कि लेट क्यो आयी है कहां जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर बोला कि कल तू पुलिस में रिपोर्ट करने का बोल रही थी आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा और अलमारी के नीचे से हथौडी निकाल कर मेरे सिर पर 4-5 हथौडी मारी। जिससे खून बहने लगा और पीठ पर भी हथौडी से मारा चिल्लाई जब सुनील बाथरूम में चला गया तब मैने दरवाजा खोला तब मोहल्ले के पप्पू एवं संजू तथा अन्य लोग आ गए। सुनील ने मुझे जान से मारने के लिए सिर पर चोट पहुंचाई रिपोर्ट करती हूं उक्त देहाती नालसी से थाने पर वापिस आएं जहां अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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