धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | Dharmik tyoharo ko maddenazar dhara 144 ke antargat pratibandhatmak adesh jari

धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में आगामी समय में आने वाले धार्मिक त्योहारों को मनाए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री सिंह ने कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण बुरहानपुर जिले में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।

‌दिनांक 22 अगस्त 2020 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिले में सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमा की स्थापना करना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धा से घरों में अधिकतम 3 फीट ऊंचाई की गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा सकेगी। गणेश प्रतिमा का विसर्जन प्रातः 6:00 से शाम 6:00 बजे तक ही ताप्ती नदी के राजघाट व पीपलघाट के समीप नगर निगम द्वारा बनाये विशेष विसर्जन स्थल पर किया जा सकेगा। जिसमें 4 से अधिक व्यक्ति विसर्जन में शामिल नहीं हो सकेंगे। घरेलू गणेश प्रतिमा का विसर्जन चल समारोह के रूप में ही नहीं होगा। विसर्जन स्थल पर प्रशासन की तैनात टीम द्वारा ही विसर्जन किया जाएगा। नगर पालिका बुरहानपुर द्वारा संलग्न चिन्हित स्थानों की सूची अनुसार स्थलों पर ट्राली लगाई जाएगी। इसमें गणेश प्रतिमाओं को रखा जा सकता है, जिसका विसर्जन विधिवत रुप से प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जिला प्रशासन की अपेक्षा है, कि जहा तक हो घरेलू गणेश प्रतिमा का विसर्जन घरों में बाल्टी या अन्य कृत्रिम जल पात्रों में रखकर किया जाए, जिसमें तुलसी का पौधा भी लगाया जा सकता है।

दिनांक 30 अगस्त 2020 को मोहर्रम त्यौहार पर सार्वजनिक रूप से ताजियो का स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। घरों में स्थापित किए जाने वाले ताजियें अधिकतम 3 फीट की ऊंचाई के होंगे। ताजियें विसर्जन प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ताप्ती नदी के राजघाट व पीपलघाट के समीप नगर निगम द्वारा बनाए गए विशेष विसर्जन स्थल पर किया जा सकेगा। विसर्जन में 4 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। विसर्जन स्थल पर तैनात प्रशासन की टीम द्वारा भी विसर्जन किया जाएगा। ताजियों का विसर्जन चल समारोह के रूप में नहीं होगा। विसर्जन/ताजिये के दौरान कोई भी जुलूस, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ढोल नगाड़े इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मूर्तिकार द्वारा 3 फीट से अधिक ऊंचाई की मूर्ति बनाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। 

गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए चयनित स्थानों की सूची जहां ट्राली उपलब्ध रहेगी-

चावड़ी बाजार सिलमपुरा, कडविशा नाला महाजनपेठ शिकारपुरा (रियाज पहलवान), तिलक हॉल वार्ड नं-7, भारत मैदान कन्या शाला दुर्गा मंदिर के पास, किला मैदान, कबीर मंदिर नागझिरी, दुर्गा मैदान सिंधीपुरा, पुराना न्यायालय भवन पानी की टंकी के पास, रैन बसेरा के सामने अजाक थाना के पास, स्टेडियम ग्राउंड नगर निगम कार्यालय के पास, ईदगाह के सामने सिंधीबस्ती और लालबाग थाना के बगल में ताप्ती मिल के सामने शामिल है।

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