वन विभाग के प्रकरणो में पैरवी करने हेतु जिले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नियुक्‍त | Van vibhag ke prakarano main pervi katne hetu jile main sahayak jila abhiyojan

वन विभाग के प्रकरणो में पैरवी करने हेतु जिले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नियुक्‍त
     
वन विभाग के प्रकरणो में पैरवी करने हेतु जिले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नियुक्‍त

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि संचालक लोक अभियोजन भोपाल के आदेश से वन विभाग एवं वन्‍यप्राणी के प्रकरणों मे पेरवी करने हेतु 07 साल का अनुभव निर्धारित किया गया था जिसके कारण अनिलसिंह बघेल के स्थान पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी को जिला बुरहानपुर को 07 वर्ष का अनुभव नही होने से उनके स्‍थान पर र‍तनसिंह भवर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी को वन विभाग व वन्‍य प्राणी के प्रकरणों मे जिला बुरहानपुर मे न्‍यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत किया गया। वन विभाग व वन्‍य प्राणी के प्रकरण अत्‍यंत संवेदनशील प्रक्रति के होते है, एवं प्रधान मुख्‍य संरक्षक (वन्‍य प्राणी) मध्‍यप्रदेश के द्वारा संचालक लोक अभियोजन से यह अपेक्षा की गई थी कि राज्‍य स्‍तर पर व प्रत्‍येक जिले मे वन विभाग के प्रकरणों की सजायाबी प्रतिशत को बढाने के लिये सतत समीक्षा व योग्‍य अभियोजन अधिकारियों वन विभाग से संबंधित मामलों मे पैरवी हेतु संलग्‍न किये जाने की आवश्‍यकता है। इसी तारतम्‍य में संचालक/ महानिदेशक अभियोजन पुरूषोत्‍तम शर्मा द्वारा निर्देश जारी किेये गये थे। भविष्‍य में इसके सकारात्‍मक परिणाम मिलेंगे एवं वन्‍य प्राणी से संबंधित अपराध करने वालो को कठोर दंड से दंडित करवाया जावेगा।

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