सहकारी समितियों में गबन करने वाले सावधान
सहकारी संस्थाओं में गबन के मामलों में हो रही कार्यवाही
रतलाम (संदीप बरबेटा):- रतलाम जिले की सहकारी समितियों में गबन, धोखाधडी के विभिन्न प्रकरणों में बिक्री अधिकारियों की नियुक्ति कर गबनकर्ताओं/वारिसों की चल-अचल सम्पत्ति से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री आलोक कुमार जैन के प्रयासों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पिपलौदा के प्रकरण में गबनकर्ता वकीलुद्दीन से प्रकरण की सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वसूल की गई तथा अन्य प्रकरणों में जैसे संस्था माउखेडी में गबनकर्ता स्व. कारूलाल गेहलोत के वारिस से, संस्था चिकलाना में गबनकर्ता गजराजसिंह चन्द्रावत से, संस्था कसारीहरोड में गबनकर्ता स्व. प्रेमसिंह चौहान के वारिस से, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 अन्तर्गत चल-अचल सम्पत्ति से वसूली के आदेश जारी कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
इसी तरह संस्था बाजना में गबनकर्ता जितेन्द्र देवडा एवं हिमांशु देवडा से, भोजाखेडी में गबनकर्ता जगदीशचन्द्र पंड्या एवं मुकेश जोशी से, सुखेडा में गबनकर्ता स्व. यशपालसिंह राठौर से वारिस से एवं प्रभुलाल सालवी से गबन राशि वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 58 (बी) अन्तर्गत चल-अचल सम्पत्ति से वसूली के आदेश जारी कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मार्केटिंग रतलाम के गबनकर्ता नरेन्द्रसिंह सोनगरा से वसूली हेतु इनकी सम्पत्ति नीलाम करने के निर्देश दिए गए हैं।