पैरालीगल वालेंटियर्स के मध्य घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मनरेगा विषयों पर साक्षरता शिविर आयोजित | Paralegal vaulantiers ke madhya gharelu hinsa baal vivah

पैरालीगल वालेंटियर्स के मध्य घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मनरेगा विषयों पर साक्षरता शिविर आयोजित


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वीरेन्द्र एस. पाटीदार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेन्द्र पटेल के निर्देशन में गूगलमीट एप के द्वारा पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के मध्य घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मनरेगा विषयों पर विधिक साक्षरता शिाविर का आयोजन किया गया। 
उक्त शिविर को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने घरेलू हिंसा के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी घर में महिला के साथ शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से हिंसा की जाती है, तो वह घरेलू हिंसा के अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा के प्रवासी मजदूरों को भी कार्य दिया जा रहा है। यदि किसी स्थान से मनरेगा के कार्य के संबंध में कोई विरीत जानकारी मिली है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या शासन तक पहॅुचाये।
वर्तमान में अवयस्क बच्चों के विवाह के मामले के बारे में सजकता रखना है तथा जहां कही भी इस तरह के मामले की जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में तत्काल पुलिस या सी.डब्ल्यू.सी. समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या चाईल्ड लाईन को जानकारी देकर उस बाल विवाह को रोकने की कार्यवाही करना चाहिए। पी.एल.व्ही. जो अलग-अलग क्षेत्रों से तथा संस्थाओं से कार्यरत है, उन्हें जन जागरूकता का कार्य करना चाहिए।
उक्त शिाविर को संबोधित करते हुए उक्त शिविर में उपस्थित सी.डब्ल्यू.सी. के सदस्य संदीप वर्मा ने बाल विवाह के प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल, पी.एल.व्ही. नदंकिशोर जांगड़े, श्रीमती आशा दलाल, मेघा चौधरी, सेवकराम मोहनानी, रितु भमोर, जया भावसार, निलेश छत्रे आदि पी.एल.व्ही. उपस्थित थे।

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