सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट, लाईक व कमेंट पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही:- कलेक्टर
कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के संबंध में पाया जा रहा है कि जिला बुरहानपुर में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसें व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जनजीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़़ने की संभावना है। इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी निर्देशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसें विभिन्न एप व्हाट्सअप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक तथा उद्धेलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा, न ही फारवडिंग करेगा। पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 1 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा।
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