नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ की अंतिम तिथि बदली | Nagriy nikayo or panchayato ki matdata suchi pr dave apattiya ki antim tithi badli

नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ की अंतिम तिथि बदली

नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ की अंतिम तिथि बदली

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई है। पहले एक जुलाई से 9 जुलाई तक दावे-आपत्तियाँ लेनी थीं।

सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री डी.व्ही. सिंह ने जानकारी दी है कि कोविड-19 संक्रमण के निरंतर बढ़ रहे प्रकरणों के कारण दावा-आपत्ति केन्द्रों तक लोगों के पहुँचने में असुविधा से दावे-आपत्तियाँ कम प्राप्त हो रही हैं। इसलिये आयोग ने दावे-आपत्ति लेने की तारीख बढ़ाई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता-सूची पर दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि एक जुलाई से 25 जुलाई तक है। दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त, 2020 है। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 2 सितम्बर को होगा।

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