बंगाली डॉक्टर की जमानत अर्जी निरस्त, कोर्ट ने भेजा जेल
अंजड़ (शकील मंसूरी) - पुलिस थाना ठीकरी थानांतर्गत ग्राम बरूफ़ाटक में बिना किसी भारतीय चिकित्सा परिषद के मान्यता के एलोपैथिक पद्धति से ईलाज़ करने वाले तथा कथित डॉक्टर सिंधु सरकार पिता बिसद निवासी बरूफटक को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया ,आरोपी डॉक्टर पर गम्भीर आरोप होने से न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी ना मंज़ूर करते हुए केंद्रीय जेल बड़वानी भेज दिया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी ने बताया कि उक्त डॉक्टर के विरुद्ध ग्रामवासियो द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक चलाने व मनमाने ढंग से लोगो का ईलाज़ करने की शिकायत तहसीलदार से की थी जिसकी जाँच चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाने पर शिकायत सही होना पाई थी तथा कथित डॉक्टर के पास एलोपैथिक पद्धति से ईलाज़ करने की कोई भी डिग्री तथा सम्बंधित विभाग से कोई मान्यता होना भी नही पाई गई थी।
आरोपी डॉक्टर विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी पर अपराध दर्ज किया होकर अनुसन्धान जारी है।
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