आदेश का उल्लंघन कर धार्मिक आयोजन करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही | Adesh ka ullanghan kr dharmik ayojan karne walo ke viruddh ki gai

आदेश का उल्लंघन कर धार्मिक आयोजन करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही


जबलपुर (संतोष जैन) - थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि आज दिनांक 25-07-2020 की दोपहर में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि भरतीपुर शिव चरण उस्ताद अखाड़ा मंे रतन सोनकर , मुकेश कटारिया, ऋषि सोनकर, राहुल सोनकर, संतोष सोनकर, ऋषि सोनकर,  आशीष सोनकर, विकास सोनकर , सुमिल सोनकर साहिल सोनकर, सोनू सोनकर, शैंकी सोनकर , गुड्डा सोनकर, शनि अरोरा, पंकज, बालकिशन उर्फ सोनू सोनकर (मुख्य अतिथि) तथा अन्य लोग एकत्रित होकर बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये बिना कोरोना महामारी के फैलने की सम्भावना जानते हुये एक साथ 12-45 बजे धार्मिक आयोजन कर प्रसाद वितरण कर रहे हैं जबकि जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी धार्मिक आयोजन एवं सामाजिक  आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है उक्त सभी के द्वारा कोरोना महामारी का फैलना संभावित जानते हुये तथा नजदीक ही कन्टेनमेण्ट एरिया छोटी ओमती से लगे होने के बावजूद भी जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करते हुये महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुये धार्मिक आयोजन में एकत्रित होकर अपराध घटित करना पाये जाने से उपरोक्त सभी के विरूद्ध धारा 188, 269, 271 भादवि एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
      इसी प्रकार  आज दिंनांक 25-07-2020 की दोपहर विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि भरतीपुर छोटी खेरमाई मंदिर से दीपू सोनकर, चैनु सोनकर, सोनम सोनकर, तन्नू सोनकर, अनीश सोनकर, आकाश सोनकर, लकी सोनकर, अन्य लोगों केा एकत्रित कर अखाड़ा जुलूस 12-30 बजे निकाल रहे हैं जबकि जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी धार्मिक आयोजन एवं सामाजिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना महामारी का फैलना संभावित जानते हुये तथा नजदीक ही कन्टेनमेंट एरिया छोटी ओमती से लगे होने के बाबजूद जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्ल्ंाघन करते हुये महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुये अखाड़ा जुलूस निकालकर अपराध घटित करना पाये जाने से उपरोक्त के विरूद्ध धारा 188, 269, 271, भादवि एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

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