कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की गाइड लाइन में बदलाव| Contentment area ghoshit krne ki guide line main badlav
कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की गाइड लाइन में बदलाव
अब 3 घरों का होगा कंटेनमेंट एरिया वह भी केवल 5 दिन के लिए
भोपाल। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण वाले की इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के लिए तय की गई गाइड लाइन में बदलाव करने का फैसला किया है। अब कंटेनमेंट एरिया नए सिरे से परिभाषित होगा। इसके अंतर्गत जिस घर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलेगा, उस घर के एक घर दाएं और एक घर बाएं वाले मकान को मिलाकर कुल 3 घरों को ही कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब 21 दिन तक किसी एरिया को कंटेनमेंट रखने के बजाय सिर्फ 5 दिन तक ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा। अगर 5 दिन में संबंधित कोरोना मरीज के मकान के आसपास कोई नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला तो उस इलाके को कंटेनमेंट फ्री कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पहले 21 दिन का कंटेनमेंट रखने पर 30,000 लोग प्रभावित होते थे। अब इसे नए तरीके से परिभाषित करने पर सहमति बनी है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना केसे आ रहे हैं वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य वर्करों के माध्यम से सर्वे का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 लाख लोगों को सर्वे के लिए ट्रेंड किया जा चुका है। मिश्रा ने कहा कि इन वालंटियर के माध्यम से सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के मामले में भी सर्वे कराए जाएंगे।
Comments
Post a Comment