व्यापारियों तथा किसानों के लिए बड़ी खबर | Vyapariyon tatha kisano ke liye badi khabar
व्यापारियों तथा किसानों के लिए बड़ी खबर
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 5- 6 -2020 को पारित किए गए अध्यादेश के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा डीम्ड मंडी जैसे कि मूल मंडी, उप मंडी, डायरेक्टर क्रय केंद्र,तथा प्राइवेट वार्ड, प्राइवेट उप मंडी वार्ड, वेयरहाउस आदि साइलो कोल्ड स्टोरेज आदि को भारत सरकार द्वारा बाहर से कृषि उपज के व्यापार को मंडी शुल्क के साथ साथ निरीक्षण एवं नियमन से मुक्त रखा गया है तथा प्रदेश के बाहर जाने वाली तथा प्रदेश मैं बाहर से आने वाली कृषि उपज को भी नियमन व्यवस्था से मुक्त किया गया है
भारत सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश पारित किए जाने के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर विभिन्न जिलों में स्थित समस्त निरीक्षण चौकियों के साथ-साथ बैरियर संचालन को भी तत्काल रुप से हटाने का आदेश दे दिया गया है इस प्रकार संपूर्ण मध्यप्रदेश में स्थित कृषि उपज जांच चौकियों अंतर्राज्यीय सीमा जांच चौकियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है तथा अंतर्राज्यीय जांच चौकियों में आंचलिक अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित पदस्थ किए गए कर्मचारियों को संबंधित मंडी समितियों के कार्य हेतु वापस की जाती है ।
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