कंटेन्मेंट आदेश का उल्लघंन करने पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध | Contentment adesh ka ullanghan karne pr vibhinn dharao ke tahat apradh

कंटेन्मेंट आदेश का उल्लघंन करने पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - ग्राम इच्छापुर में कोरोना संक्रमित पॉजिटीव केस आने से उक्त क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम इच्छापुर मनिहार वाड़ी वार्ड क्रमांक-10 तहसील व जिला बुरहानपुर को एपी सेंटर घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया था। 

मृतक शेख ईस्माइल निवासी इच्छापुर के निवास पर क्वारेंटाईन कराये गये उसके परिवारजनों को चेक करते मृतक के बेटे शेख कादर पिता शेख ईस्माइल, युनुस पिता शेख ईस्माइल तथा अनिस पिता शेख ईस्माइल अपने निवास स्थान पर उपस्थित नहीं मिले तथा उनके कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकल कर खेत में जाना पाया गया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लघंन करने एवं कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही व परिद्वेष पूर्ण कृत्य पाया गया। जिससे कोरोना महामारी का संकट फैलाना संभाव्य होकर आम लोगों का जीवन संकटमय हुआ। उक्त कृत्य पर शाहपुर थाना द्वारा धारा 188, 269, 270, 271 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

Post a Comment

0 Comments