बिना मास्क, फेसकवर लगाये सामान विक्रय करने पर 9 दुकानदारों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध
बिना मास्क/फेसकवर के घूमते पाये जाने पर 15 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा बुरहानपुर जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। शहर में कंटेनमेंट एरिया छोड़कर दुकानें एवं प्रतिष्ठान अंकित नंबर के माध्यम से प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक चालू रखने हेतु मय गाईडलाइन के आदेश जारी किये गये है।
नगर पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र यादव के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली गिरवर सिंह जलोदिया द्वारा गांधी चौक वार्ड की धन्नालाल कॉम्प्लेक्स एवं कमल चौक स्थित दुकान के दुकानदारों द्वारा बिना मास्क/फेसकवर लगाये सामान विक्रय कर रहे थे। दुकान पर थर्मल स्क्रीनिंग व हैण्डवास व सेनेटाईजर का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किये जाने पर दुकानदारों के विरूद्ध थाना कोतवाली पर धारा 188, 2़69 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इसी प्रकार लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान थाना क्षेत्र मोबाइल भ्रमण के दौरान 15 व्यक्ति बिना मास्क/फेसकवर नहीं लगाने पर वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार 15 व्यक्तियों पर 1500/- रूपये की राशि जुर्माना किया गया है। सभी आमजन से अनुरोध है कि आदेश का पालन करें एवं इस महामारी की रोकथाम हेतु शासन प्रशासन के आदेश का पालन कर स्वयं भी सुरक्षित रहे तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें एवं देशहित में सहयोग करें।
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