अपर कलेक्टर ने पूर्व घोषित 02 कंटेनमेंट क्षेत्रों को किया मुक्त और नवीन 04 कंटेनमेंट एरिया किये घोषित | Upper collector ne purv ghoshit 2 contentment shetro ko ko kiya mukt

अपर कलेक्टर ने पूर्व घोषित 02 कंटेनमेंट क्षेत्रों को किया मुक्त और नवीन 04 कंटेनमेंट एरिया किये घोषित 


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो ने अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट बुरहानपुर के प्रतिवेदन पर पूर्व में घोषित कंटेनमेंट छोटी सब्जी मण्डी के पीछे बहुजी मंदिर के पास प्रतापपुरा वार्ड-5, राजपुरा राहुल एक्स-रे वाली गली वार्ड-6 महर्षि दयानंद वार्ड में विगत 28 दिनों से कोई भी मरीज पॉजिटीव नहीं पाये जाने पर अनुशंसा उपरांत उपरोक्त कंटेनमेंट एरिया को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।  

नवीन 04 कंटेनमेंट एरिया बनाये गये
अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो द्वारा जिले में पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग कर जिले में 04 नये कंटेनमेंट एरिया घोषित किये है जो निम्मानुसार है- 
1. शहदकुआं वार्ड-18 सिंधीपुरा, 
2. वार्ड नंबर-06 लोधीपुरा विठ्ठल मंदिर के पास ग्राम पंचायत एमागिर्द 
3. रूईकर वार्ड-42 नेहरू मांटेसरी स्कूल गेट के पास 
4. वार्ड नंबर-06 इंदिरा नगर करंजवाली गली 
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टेट रोमानुस टोप्पो ने उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

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