अपर कलेक्टर ने घोषित किये 3 नवीन कंटेनमेंट एरिया | Upper collector ne ghosit kiye 3 naveen contentment area

अपर कलेक्टर ने घोषित किये 3 नवीन कंटेनमेंट एरिया 

अपर कलेक्टर ने घोषित किये 3 नवीन कंटेनमेंट एरिया

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के परिपत्र अनुसार म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार म.प्र. भोपाल एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है। 

म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रोमानुस टोप्पो द्वारा जिले में रामनगर ग्राम लोनी ग्राम पंचायत लोनी, बड़ा शिव मंदिर के पास ग्राम पंचायत लोधीपुरा और महर्षि दयानंद वार्ड कमल दूध डेयरी के पास राजपुरा में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।

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