सुबह से शाम तक खुलेगी किराना सार्वजनिक राशन दवा की दुकानें
लॉक डाउन में कुछ क्षेत्रों में मिलेगी छूट होम डिलीवरी व्यवस्था लागू रहेगी
जबलपुर (संतोष जैन) - कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिले में भी 17 मई तक lockdown रहेगा लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर गाइडलाइन के अनुसार कुछ छूट प्रदान की गई है इसमें नगर निगम सीमा में किराना दुकान सार्वजनिक राशन दुकानें और पशु आहार संबंधी दुकानों को अब शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है कंटेनमेंट जोन में व्यवस्था पहले की तरह रहेगी वहां किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है सरकारी एवं निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति मिली है अंडा और मांस की दुकान खुल सकेंगी उद्योगों को भी चलाने की नियमानुसार छूट होगी 4 मई से लागू होने वाले इन प्रावधानों के संबंध में रविवार को कलेक्टर भरत यादव ने संशोधित आदेश जारी किए हैं
शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 20 लोग
मंडिया रहेंगी चालू आईटी पार्क भी खुलेगा
बिजली बिल के साथ फिक्स चार्ज भी शामिल उद्योग जगत में नाराजगी
विद्युत कंपनी से नहीं मिली कोई राहत
97 ट्रांसफार्मर समेत बिजली लाइन बॉक्स का मेंटेनेंस
लॉक डाउन खुलने के 10 दिन बाद तक होगा बीएस-4 वाहनों का पंजीयन बाकी हो सकते हैं कबाड़
आरटीओ लेगा मौजूदा स्टाक की जानकारी
lockdown के बीच शादी समारोह में वर-वधू दोनों पक्ष सहित 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे एवं इसकी पूर्व अनुमति संबंधित एसडीएम से लिया जाना आवश्यक होगा अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे लेकिन मृतक को रोना पॉजिटिव होने पर केवल 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी
जिले में बीएस-4 वाहनों का पंजीयन एक बार फिर हो सकेगा लेकिन पंजीयन लाख डाउन ओपन होने के 10 दिन के भीतर कराना होगा वाहन व्हीलर शोरूम में उपलब्ध 10% वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे लाख डाउन ओपन होने के बाद आरटीओ की ओर से शहर के सभी दोपहिया और चार पहिया वाहन डीलर्स को पत्र लिखकर मौजूद स्टॉक की जानकारी ली जाएगी
लॉक डाउन ओपन होने के 10 दिन बाद तक bs4 वाहनों का पंजीयन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं इस दौरान डीलर शोरूम में उपलब्ध स्टॉक के 10% वालों का ही पंजीयन करा सकेंगे
संतोष पाल आरटीओ जबलपुर
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