जिले में मास्क/फेस कवर अनिवार्य, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगाया जायेगा अर्थदण्ड | Jile main mask face cover anivary

जिले में मास्क/फेस कवर अनिवार्य, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगाया जायेगा अर्थदण्ड

जिले में मास्क/फेस कवर अनिवार्य, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगाया जायेगा अर्थदण्ड

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा हैं यह संक्रमण, संक्रमित वस्तुओं को छूने छिंकने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलता हैं। नोवल कोरोना वायरस से रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारण प्रवीण सिंह ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। 

बुरहानपुर जिले की समस्त प्रकार की व्यापारिक संस्थाओं/दुकानों/पेट्रोल पम्प इत्यादि में बिना मास्क/फेस कवर के ग्राहकों को कोई भी वस्तु का विक्रय नही करेगें। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क/फेस कवर का उल्लघंन करता हैं तो उसे 500/- रूपये और सार्वजनिक स्थल पर थूकना का उलघंन करता हैं, तो उसे 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

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