बिना अनुमति के अंतिम संस्कार करने पर क्वारेंटाईन आदेश व कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्व
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुये सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया हैं। जिसके चलते सम्पूर्ण बुरहानपुर में धारा 144 के तहत् दण्डात्मक आदेश प्रभावशील हैं। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा हैं जिसकों ध्यान में रखते हुये जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में संबंधित विभिन्न आदेश जारी किये है। जिसके उल्लघंन पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रॉवधान निर्धारित किया गया हैं।
जिले में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील होने के बावजूद भी रविन्द्र पिता धनाजी सोनोने निवासी मोहम्मदपुरा ने अपनी माँ की मृत्यु होने पर बिना अनुमति लिये उनका अंतिम संस्कार करने मोहम्मदपुरा श्मशान घाट पर काफी लोगो की भीड़ लेकर पहुंच गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र तारेणकर ने बताया की मौके पर जांच की गई जो कि सही पाया गया। अंतिम संस्कार में काफी लोगो की भीड़ जमा हो रखी थी। तथा समाजिक दूरी का भी ध्यान नही रखा एवं बिना मास्क के लोग भीड़ लगाकर खड़े थे जो कोरोना महामारी के चलते कोरोना महामारी फैलने की पूर्ण संभावना को प्रकट कर रही थी। जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्व धारा 269, 270,188, भादवि का अपराध पंजीबद्व कर लिया गया हैं।
जिले में होम क्वारेंटाईन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। शिकारपुरा थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि डॉ. मोहसीन पिता अब्दुल सत्तार निवासी कागजीपुरा जैनाबाद को 14 दिन के लिये क्वारेंटाईन रहने के लिये आदेशित किया गया था पंरतु डॉ. मोहसीन उक्त क्वारेंटाईन अवधि में लगातार आपने गांव व घर पर आता रहा। इनके द्वारा क्वारेंटाईन अवधि के दौरान किये गये कृत्य से उनके परिवार तथा ग्राम जैनाबाद के रहवासियों में कोरोना संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना बनी हैं। इसलिए इनके विरूद्व थाना शिकारपुरा में धारा 188, 269, 270, मध्यप्रदेश हेल्थ एक्ट 1949 तथा आपदा अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया हैं।
योगेन्द्र पिता शिरिष पटेल आयु 42 वर्ष निवासी पाटीदार कॉलोनी पर भी क्वारेंटाईन आदेश व कर्फ्यू आदेश का पालन न करने पर धारा 188 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।
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