जिले की समस्त मेडिकल दुकानदार नियमों का पालन करे अन्यथा लाइसेंस निरस्त की होगी कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) के इस दौर में जिले में लगातार संक्रमण एवं संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस बीच कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि जिले के मेडिकल दुकानदारों के द्वारा बिना शासकीय पर्ची के सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन कोल्ड एवं हाइड्रो क्लोरोक्वीन की दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है।
जिस पर बुरहानपुर जिले के नवागत कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा आदेशित किया गया है कि शासकीय डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी भी मरीज को सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन कोल्ड या हाइड्रो क्लोरोक्वीन दवाई का विक्रय नहीं किया जाएगा। साथ ही विक्रय की जाने वाली समस्त दवाइयों का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकानदार के द्वारा, बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयां विक्रय करना पाया गया तो संबंधित मेडिकल का लाइसेंस निरस्त कर लाइसेंसी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Tags
burhanpur

