कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के अत्यावश्यक सेवाओं में लगे अधिकारी, कर्मचारी को दिये आवश्यक निर्देश | Collector evam jila dand adhikari ne jile ke atyavashyak sevao

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के अत्यावश्यक सेवाओं में लगे अधिकारी, कर्मचारी को दिये आवश्यक निर्देश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के अत्यावश्यक सेवाओं में लगे अधिकारी, कर्मचारी को दिये आवश्यक निर्देश

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने निर्देशित किया है कि जिले के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागाध्यक्षों के निर्देशों/आदेशों का पालन करते हुए तत्काल कार्यालय में आकर अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य संपादित करें। 
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह संज्ञान में आया है कि जिले में कुछ अधिकारी/कर्मचारी/आउट सोर्स कर्मचारी/संविदा कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के  निर्देशों का पालन नहीं करते हुए ड्यूटी पर आने से मना कर रहे है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 3 अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1988 आपदा प्रबंधन नियम, 2005 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत है जो अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों  पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए पद से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

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