चालू कारखानों में नियोजक द्वारा बुलाए जाने के बाद अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों के वेतन में कटौती | Chalu karkhano main niyojak dvara bulai jane ke bad anupasthit rehne wale

चालू कारखानों में नियोजक द्वारा बुलाए जाने के बाद अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों के वेतन में कटौती


पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - कोवेट 19 संक्रमण के  लॉकडॉन अवधि में शासन के  निर्देश से चालू कारखानों दुकानों वाणिज्य संस्थानों मैं वेतन भुगतान के संबंध में 6 मई 2020 को श्रम आयुक्त आशुतोष अवस्थी के आदेशानुसार सभी उद्योग एवं दुकान एवं स्थापना  को उनकी लॉक डॉन के दौरान बंद स्थापनओं में श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर नियत तिथि पर वेतन का भुगतान बिना किसी कटौती के किया जाना होगा।

यदि श्रमिक अनुमति प्राप्त चालू कारखानों में नियोजक द्वारा कार्य पर बुलाने के पश्चात भी स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं तो प्रबंधन उनकी ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में वेतन की कटौती करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि नियोजक श्रमिकों की अनुपस्थिति हेतु वेतन कटौती करने हेतु स्वतंत्र रहेगा अतः समस्त श्रम संगठनों एवं श्रमिकों को परामर्श दिया जाता है कि माननीय बॉम्बेहाईकोर्ट के उक्त स्पष्टीकरण एवं कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर अनुमति प्राप्त चालू उद्योगों एवं कारखानों में कार्य हेतु उपस्थित रहे।

Post a Comment

Previous Post Next Post