सभी वाणिज्य संस्थान सुबह 6:00 बजे से रात 12:00 बजे तक खोलने के आदेश
पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - श्रम आयुक्त इंदौर आशुतोष अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए बतलाया सभी वाणिज्य संस्थान सुबह 6:00 से रात 12:00 बजे तक खुलने के आदेश प्रमुख सचिव भोपाल एवं प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एवं उद्योग विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर से सूचनार्थ प्रेषित किया गया।
मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत स्थापना प्रातः 6:00 से रात्रि 12:00 बजे खुली रहेगी।
मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्रों में जहां उक्त अधिनियम लागू है स्थिति कोई भी दुकान एवं वाणिज्य स्थापना किसी भी दिन प्रातः 6:00 बजे के पहले नहीं खोली जाएगी और रात्रि 12:00 बजे के पश्चात खुली नहीं रखी जाएगी।
श्रम पदाधिकारी ए पी सक्सेना से चर्चा की तो उन्होंने बतलाया कि पूर्व में सुबह 8:00 से 8:00 बजे तक खोलने का प्रावधान था। अब संशोधित किया गया है।
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