बुरहानपुर में शव यात्रा में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं | Burhanpur main shav yatra main 5 se adhik vyaktiyo ki anumati nhi

बुरहानपुर में शव यात्रा में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं

कलेक्टर ने दिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण देश में कोरोना के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से 17 मई, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। वर्तमान में बुरहानपुर शहर में (कोविड-19) संक्रमण केस पॉजिटीव पाये गये है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण सिंह ने उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये है कि बुरहानपुर शहर में लॉकडाउन घोषित दिनांक से अब तक हुई मृत्यु की जानकारी प्रस्तुत करें तथा अब होने वाली मृत्यु का रिकार्ड समस्त मुक्तिधाम/कब्रस्तान में संधारित किया जाये। साथ ही मुक्तिधाम, कब्रस्तानों में आने वाले समस्त शवो के अंतिम क्रिया के समय की वीडियोग्राफी की जाये। 

कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुरहानपुर/नेपानगर को निर्देश दिये है कि शवयात्रा में 5 व्यक्तियों से अधिक की अनुमति जारी ना करें। कोविड संदिग्ध की मृत्यु शासकीय चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सालय परिसर (शासकीय/प्रायवेट) में होती है तो शवो कोे सीधे निकटतम मुक्तिधाम/कब्रस्तान में ही ले जाया जाये। यथासंभव मृतक का शव, नगर निगम के शववाहन/अन्य शववाहन से ही ले जाना सुनिश्चित करें।

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