नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त को | Nagariya nikayo evam panchayato ki matdata suchi ka antim prakashan

नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त को

पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी

 इंदौर,भोपाल और उज्जैन को छोड़ा

अनूपपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की स्थगित प्रक्रिया को एक जून से फिर शुरू किया जा रहा है। इसके ‍िलए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदाता सूची एक जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेगी। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अगस्त 2020 को किया जायेगा।

सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही एक जून तक करना है। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड, ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन एक जुलाई 2020 को होगा। प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजैनतिक दलों को उपलब्ध कराना और स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक एक और दो जुलाई को कराना है। प्रारूप मतदाता सूची पर एक से 9 जुलाई तक दावे-आपत्ति ली जाएंगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 जुलाई तक किया जायेगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नगरपालिका वार्डों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य विहित स्थानों पर 4 अगस्त 2020 को किया जायेगा।

श्री सिंह ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा इंदौर एवं उज्जैन सम्पूर्ण जिलों को तथा भोपाल सहित कुछ नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया है। अत: इन क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कार्यवाही स्थगित रखी जाए साथ ही कलेक्टर द्वारा घोषित कन्टेन्मेंट क्षेत्र में भी कार्यवाही तब-तक स्थगित रखी जाये जब-तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र से बाहर घोषित नहीं कर दिया जाता है। इस संबंध में बिन्दुवार जानकारी आयोग को तत्काल उपलब्ध करायी जाए। जिले से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु पृथक से कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

 राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरी प्रक्रिया में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जारी गाइड-लाइन का पूरा पालन किया जाय। दावा-आपात्ति केन्दों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करें। प्रत्येक केन्द्र पर सेनेटाइजर उपलब्ध करवाया जाये।

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