जिले के बैंको में ग्राहकों के लिए लेनदेन बंद, कियोस्क सेंटर वाले घर आकर देंगे पैसे कलेक्टर के आदेश जारी | Jile ke banko main grahko ke liye lenden band

जिले के बैंको में ग्राहकों के लिए लेनदेन बंद, कियोस्क सेंटर वाले घर आकर देंगे पैसे कलेक्टर के आदेश जारी


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - पुलिस अधीक्षक भगवतसिंह बिरदे की अनुसंशा पर कलेक्टर राजेश कुमार कौल ने तत्काल प्रभाव से सभी बैंकों में ग्राहकों के लिए लेनदेन बंद कर दिया है। ताकि कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव किया जा सके।

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी  (कोविड-19) के संक्रमित व्यक्ति सीमावर्ती जिलो खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, जलगाव, बुलढाणा आदि जिलों में पाये गये हैं। वर्तमान में बुरहानपुर जिले में स्थित सभी बैंक एवं कियोस्क सेंटरो पर पैसे निकालने वाले महिला-पुरुषों की अत्याधिक भीड़ लग जाती है, जिससे महिला  -पुरूषों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन नही किया जा रहा है। इस कारण कोरोना वैश्विक महामारी (कोविड-19) के फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक भगवतसिंह बिरदे बुरहानपुर द्वारा अनुरोध किया गया है, कि जिले में स्थित बैंको एवं कियोस्क सेंटरो में भीड़ ना लगे इसलिये अग्रिम आदेश तक बैंको के खातेधारियो से लेन-देन रोका जावे। तथा बैंको को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि खातेदारों की मांग पर घर पहुच सेवा की जावे ताकि बैंको में भीड़ ना हो तथा बैंको के एटीएम चालू रखे जाए। जिसमें भी संबंधित बैंक का कर्मचारी या गॉर्ड उपस्थित रहे। जो सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए वहां पर मास्क, ग्लब्स एवं सेनीटाइजर की भी व्यवथा रखे तथा एटीएम में आने वाले खातेदारों के हाथ सेनीटाइजर करके राशि निकाशी की जावे। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार कौल ने दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रतिवेदन एवं कारणों के आधार पर सम्पूर्ण जिले के लिये निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये।

दिनांक 13 अप्रेल 2020 से बुरहानपुर जिले की बैंक की सभी शाखाओं द्वारा ग्राहकों के लिए कोई भी लेनदेन नही किया जायेगा। ग्राहकों के लिए शाखाये बंद रहेंगी, उन्हें शाखाओ में जाने की अनुमति नहीं होंगी।

सभी बैंक की शाखाये अपने आंतरिक कार्य के लिए प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक खुली रहेंगी।

सभी कियोस्क, बीसी, सीएससी, सीएसपी, के कर्मचारियों को ग्राहकों को उनके घर-घर जाकर नगद राशि का भुगतान करना है। किसी भी स्थिति में उनके सेंटर से भुगतान की कार्यवाही नहीं कि जावेगी। घर पर भुगतान करते समय सोशल डिस्टेंसिंग, सेनीटाइजेशन की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

सभी कियोस्क बीसी, सीएससी, सीएसपी के कर्मचारि अपने बैंक की शाखा से नगद कॅश की निकाशी हेतु जा सकते है। उन्हें बैंक या सक्ष्यम अधिकारी द्वारा आईडी कार्ड दिया गया है। बुरहानपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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