धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सिटी कोतवाली थाना में दर्ज हुआ प्रकरण | Dharmik bhavnaye bhadkane ke arop main city kotwali rhana

धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सिटी कोतवाली थाना में दर्ज हुआ प्रकरण


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - बुरहानपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार कौल द्वारा आदेश क्रमांक 102 अनुसार सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू की जा कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । पुलिस अधीक्षक महोदय बुरहानपुर भगवत सिंह बिरदे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए। उक्त आदेश अनुसार सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट को प्रतिबंधित किया गया है, किंतु नागरिकों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस द्वारा एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर, सीएसपी देवेंद्र यादव, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गिरवरसिंह जलोदिया की निगरानी में सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। आज 2 अप्रेल को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भेजने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के तहत आरोपी आरिफ आलम पिता बशारत आलम, उम्र 40 साल,  निवासी किला, पुलिस लाइन, बुरहानपुर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, तथा आरोपी के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा नागरिकों से पुनः निवेदन किया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली आपत्तिजनक पोस्ट भेजने से परहेज करें । एवं सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावना का सम्मान करें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले नियमों का पालन नहीं करने पर नियमा अनुसार वैधानिक कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा की जावेगी।

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