कलेक्टर द्वारा अत्यावश्यक सेवा देने वाले खातेदारों को दी गई बैंकिंग में छूट | Collector dvara atyavashyak seva dene wale khatedaro ko di gai banking

कलेक्टर द्वारा अत्यावश्यक सेवा देने वाले खातेदारों को दी गई बैंकिंग में छूट 

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश कुमार कौल द्वारा दिनांक 10 अप्रेल के अनुसार जिले में स्थित बैंकों एवं कियोस्क सेंटरों में भीड़ ना लगे इसलिए अग्रिम आदेश तक बैंकों के खाताधारकों से लेन-देने रोका जाने तथा खातेदारो की मांग पर घर पहुंच सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। 

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया गया है। जिसमें बुरहानपुर जिले की बैंकों में निम्न खातेदारो को बैंक में स्वयं जाकर राशि जमा करने हेतु छूट प्रदान की जाती है। दवा व्यापारी, किराना व्यापारी, दुग्ध व्यवसाय, पेट्रोल पंप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर जिनको जिला प्रशासन द्वारा व्यापार करने के लिए अनुमति, पास जारी किए है, जिससे की अत्यावश्यक सेवाएं बिना किसी अवरोध के लोगो तक पहुच सके। बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते समय शाखा के समस्त स्टाफ एवं ग्राहकों द्वारा सेनिटाइजेसन एवं सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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