लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने पर 427 व्यक्तियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
जकबलपुर (संतोष जैन) - लॉक डाउन के दौरान जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करने वाले 158 व्यक्तियों के विरूद्ध दिनॉक 7-4-2020 को एवं 104 व्यक्तियों के विरूद्ध दिनॉक 8-4-2020 को धारा 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की गयी है।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर दिनॉक 21-3-2020 से दिनॉक 9-4-2020 प्रातः 6 बजे तक 377 प्रकरणों में 427 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, 269, 270, भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से पूरी तरह से रोकने और जन समुदाय के व्यापक हितों एवं जन जीवन की सुरक्षा के लिये लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु और सख्ती बरती जायेगी, बिना वजह वाहनों में घूमने वालों के वाहन जप्त करते हुये सभी के विरूद्ध 188 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही की जायेगी, इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर गुटका, चाय-पान की दुकान खोलने वालों के विरूद्ध भी 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जायेगी।
कोराना वायरस की रोकथाम के लिये शासकीय प्रयोजन से उपयोग आने वाले वाहन, एवं जन स्वास्थ के लिये उपयोग में आने वाले वाहन तथा आवश्यक सेवायें जैसे स्वास्थ, रेल्वे, बैंक, नगर निगम, एम.पी.ई.बी. मीडिया कर्मी एवं प्राईवेट सिक्योरिटी गार्ड आदि तथा पुलिस एवं कलेक्ट्रेट द्वारा जारी किये गये पासधारियों को टू व्हीलर में 1 तथा फोर व्हीलर में ड्राईवर के अलावा 1 को ही छूट दी गयी है।
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