पीथमपुर 3 मई तक संपूर्ण लाकडाउन घोषित | Pithampur 3 may tak sampurn lock down

पीथमपुर 3 मई तक संपूर्ण लाकडाउन घोषित

आवश्यक वस्तुएं केवल सुबह 6 से 9 बजे तक ही मिल सकेगी


पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोबल कोरौना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से निपटने हेतु 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक संपूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है। उक्त लाकडाउन के पालन हेतु जिला प्रशासन अधिकृत है ।वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र पीथमपुर में कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। उक्त संक्रमण के चैन आगे ना बढ़े ,इस बात को दृष्टिगत रखते अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी धार सत्यनारायण दरों ने लोक हित में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया की धारा 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

नगर पालिका क्षेत्र पीथमपुर में स्थित  नागरिक एक स्थान पर 4 से अधिक एकत्रित नहीं होंगे । ना ही घर से बाहर निकल कर सार्वजनिक स्थल रोड पर निकलेंगे।

नगर पालिका पीथमपुर क्षेत्र में स्थित अति आवश्यक वस्तु अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक दिवस खाद्यान्न विक्रय की सब्जी ,फल ,दूध की दुकाने प्रातः सुबह 6:00 से प्रातः 9:00 बजे तक ही खुली रहेंगी। उक्त अवधि में सब्जी, फल, दूध विक्रेताओं को संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र पीथमपुर में अपनी सामग्री विक्रय करने की छूट रहेगी। आवश्यक सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल दुकान पूर्ण कालीन समय तक खुली रहेगी। उक्त आदेश का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करता के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा  188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी उक्त आदेश तत्काल प्रभावित होगा। इस आदेश को पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र के  थाना प्रभारीपीथमपुर ,बगदून, एवं सागौर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पीथमपुर को पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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