लॉक डाउन का उल्लंघन करने से 2 लोंगो को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर भगवतसिंह बिरदे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के निर्देशन में थाना प्रभारी गणपतिंनाका एवं टीम के सदस्य उनि. राधिका सोलंकी, सउनि. बी एल मंडलोई-2 द्वारा आज 16 अप्रेल को थाना गणपतिनाका में भीकचंद पिता दगड़ू महाजन उम्र 62 वर्ष निवासी मालीवाड़ा आलमगंज द्वारा अपने घर पर सब्जी की दुकान खोलकर काफी भीड़ लगाकर सब्जी बेचना व सोशल डिस्टेन्स का पालन नही करना एवं वैध अनुमति नही होना पाया गया। जिसके द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 2020/2092 बुरहानपुर दिनांक 14 अप्रेल 2020 का उल्लंघन कर विश्वव्यापी संक्रामक महामारी बीमारी को रोकने में सहयोंग नही किया जिसके विरुध्द धारा 188,269, 270 भादवी व धारा 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं धनश्यामदास पिता रामदास काशीकर उम्र 60 वर्ष निवासी हुसैनी आलम के पीछे इतवार जो कल 15 अप्रेल को रात 11 बजे बिना सुचना दीये जिला इंदौर से जिला बुरहानपुर घर पर आया। उससे इंदौर से आने के बारे में पूछताछ करते संतोष जनक उत्तर नही दिया। व इंदौर से जिला बुरहानपुर आना स्वीकार किया धमश्यामदास द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्र. 2020/2089 बुरहानपुर दिनांक 14 अप्रेल 2020 का उल्लंघन किया। जिसके विरुद्ध भादवी सहिंता 1973 की धारा 144 दप्रस के तहत उल्लंघन पाया जाने से धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आम जनता से अपील की जाती है कि कोई भी लॉक डाउन का उल्लघंन ना करें एवं अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहे।
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