मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किए निर्देश सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होते ही बैंक खातों से आहरण पर लगाई जाए पाबंदी
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भोपाल ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल इस माह समाप्त हो रहा है। इसलिए सरपंचों द्वारा पंचायतों के खातों से आहरण संवितरण पर पाबंदी लगा दी जाए। मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994 की धारा 9(1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मिलन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक के लिए बनी रहेगी और इसमें अधिक नहीं, साथ ही अधिनियम की धारा 20(3) के प्रावधान लागू होंगे। मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 की उपधारा 4(एक) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खातों से राशि के आहरण का प्रावधान है। वहीं सरपंचों के कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धआरा 87 (3) (ख) अनुसार वैकिल्पक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का परिचालन एवं आहरण संवितरण सरपंचों के हस्ताक्षर से किए जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाए तथा संबंधित समस्त बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को तत्काल सूचना जारी की जाए।
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