बम ब्लास्ट के सभी आरोपी गण को दोषमुक्त किया गया
थांदला (कादर शेख) - मेघनगर की केल कुआं खदान में हुए बम विस्फोट के मामले में न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला देते हुए बम ब्लास्ट के सभी आरोपी गण को दोषमुक्त किया गया ।
सुश्री पूजा गोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला द्वारा दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में मेघनगर के समीप स्थित केल कुआं खदान के अंदर वर्ष 2006 में खदान में से कच्चा माल निकालने के लिए नियंत्रित विस्फोट किए जाते थे मैं से विस्फोट के पूर्व ही माइनिंग में विस्फोट हो गया था जिसमें माइनिंग के कर्मचारी सहित कई लोगों को गंभीर चोटे आई थी जिसकी जांच पुलिस थाना मेघनगर एवं केंद्रीय माइनिंग कारपोरेशन के द्वारा की गई थी मेघनगर पुलिस द्वारा माइनिंग के कर्मचारी राम मणि शर्मा और मन खुशी और ठेकेदार के कर्मचारी अमिताभ और गुड्डू के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था जहां पर लगभग 5 वर्ष के विचारण के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त पाया गया। प्रकरण की पैरवी श्री दिनेश सक्सेना श्री वीरेंद्र बाबेल श्री प्रवीण तिवारी श्री धर्मेंद्र देवल के द्वारा की गई
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