रतलाम जिला तत्काल प्रभाव से 25 मार्च तक टोटल लाकडाउन घोषित | Ratlam jila tatkal prabhav se 25 march tak total lok down

रतलाम जिला तत्काल प्रभाव से 25 मार्च तक टोटल लाकडाउन घोषित

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 193 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में तत्काल प्रभाव से 25 मार्च तक टोटल लाकडाउन घोषित किया जाता है। लाकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

कलेक्टर श्री चौहान ने बताया कि जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं। किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में मालवाहन को छोडकर बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पेयजल तथा पंचायत प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान, हास्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पम्प एवं सभी बैंक एटीएम से केश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द किए जाते हैं।

इमरजेंसी ड्यूटी जाने वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध  से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा। अत्यावश्यक होने पर वस्तुओं की खरीददारी के लिए परिवार से एक ही व्यक्ति सीमित समय के लिए निकल सकेगा तथा खरीददारी करते समय क्रमबद्ध रुप से एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर कतार में रहना होगा। दुकानों के बाहर तथा चौराहों आदि पर अनावश्यक भीड के रुप में रहना प्रतिबंधित किया गया है। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता तथा न्यूज पेपर हाकर प्रातः 6.30 से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

प्रतिबंध के दौरान मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयों, आवश्यक वस्तुओ का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाइयो आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 25 मार्च की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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