कोरोना वायरस के मद्देजनर 24 एवं 25 मार्च के लिए प्रतिबंधात्मक आदेष जारी
आवष्यक वस्तु को छोड अन्य सभी बंद रहेगा
अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में कोरोना वायरस (ब्वअपक-19) व उसमें जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष दिनांक 24 एवं 25 मार्च तक लागू रहेंगे। इस आदेष के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक होने पर ही अल्प समय के युक्तियुक्त कारण के लिए ही बाहर निकल सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेशानुसार मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोड़वेज, लोक परिवहन सेवा, संविधा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी केब तथा ऑटो रिक्शा आदि पर राज्यों से बाहर जाने और आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर दिनांक 23.03.2020 से 31.03.2020 तक रोक लगाई गई है। उपरोक्तानुसार जिले के भीतर एवं जिले से अन्य राज्यों में जाने वाले सभी यात्री वाहनों का संचालन दिनांक 31.03.2020 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। समस्त कर्मचारी अपने निवास से कार्यो का सम्पादन करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में आएंगे। यह आदेश आपातकालीन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, अग्निशमन सेवाएं, विद्युत आपूर्ति, दूरसंचार सेवाएं पर लागू नहीं होगा। साथ ही राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस के बचाव कार्य में लगी है, उन अधिकारी एवं कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। जिले में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सामग्री फल, सब्जी, राशन की दुकानें खुली रहेगी। यह आदेश बैंक एटीएम, पेट्रोल पम्प, पीडीएस की दुकानों एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर लागू नहीं होगा। अति आवश्यक सेवाएं, व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि वे समस्त गतिविधियों के दौरान एक-दूसरे से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखने के साथ मास्क, ग्लोब्स तथा यथोचित आवश्यकतानुसार सेनटाईजर का उपयोग करेंगे। उक्त आदेष के तहत घर-घर जाकर दूध बांटने वाले, दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर, आरओ वाटर विक्रेता सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश दिनांक 24.03.2020 से 25.03.2020 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
*कलेक्टर एवं एसपी ने जिलेवासियों से किया आह्वान प्रतिबंधात्मक अवधि में घर में ही रहें*
कलेक्टर श्रीमती गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेष का पालन करने हेतु जिलेभर की आम जनता से आह्वान किया है कि होम क्वारेटाइन में रखे जाने वाले व्यक्ति स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्धारित अवधि तक सैल्फ क्वारेटाइन में रहे। साथ ही उन्होंने समस्त जिलेवासियों से आह्वान किया है कि वे कोरोना वायरस के खतरे और गंभीरता के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान अपने घरों में ही रहे। बहुत आवष्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकले तथा काम निपटाकर सीधे अपने घर पर ही पहुंचे। अनिवार्यतः बुजुर्ग और बच्चें घर में ही रहें। साथ ही जिला प्रषासन द्वारा जारी दिषा निर्देषों का पालन अनिवार्यतः करें।
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