द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के तहत धार्मिक स्थल पर एक समय में पांच व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रहेंगे | 1973 ki dhara 144 ke tahat dharmik sthal pr ek samay main 5 vyakti

द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के तहत धार्मिक स्थल पर एक समय में पांच व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रहेंगे


आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में कोरोना वायरस व उसमें जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से जनसामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेष के तहत जिले में किसी भी धार्मिक स्थल पर एक समय में पांच व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रहेंगे। यह आदेष दिनांक 24 मार्च से 15 अप्रैल तक प्रभावषील रहेगा। उक्त आदेष का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post