जिले मे धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष 31 मार्च तक रहेंगे | Jile main dhara 144 kr tahat pratibandhatmak adesh 31 march tak

जिले मे धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष 31 मार्च तक रहेंगे

निर्धारित समयावधि में फल-सब्जी केवल फैरी लगाकर ही बैंची जा सकेगी


आलीराजपुर (राफिक कुरेशी) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने अलीराजपुर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में कोरोना वायरस व उसमें जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष दिनंाक 31 मार्च तक लागू रहेंगे। इस आदेष के तहत जिले में कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक होने पर ही अल्प समय के युक्तियुक्त कारण के लिए ही बाहर निकल सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेशानुसार मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोड़वेज, लोक परिवहन सेवा, संविधा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी केब तथा ऑटो रिक्शा आदि पर राज्यों से बाहर जाने और आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर भी दिनांक 31.03.2020 तक रोक लगाई गई है। उपरोक्तानुसार जिले के भीतर एवं जिले से अन्य राज्यों में जाने वाले सभी यात्री वाहनों का संचालन दिनांक 31.03.2020 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। समस्त कर्मचारी अपने निवास से कार्यो का सम्पादन करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में आएंगे। यह आदेश आपातकालीन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, अग्निशमन सेवाएं, विद्युत आपूर्ति, दूरसंचार सेवाएं पर लागू नहीं होेगा। साथ ही राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस के बचाव कार्य में लगी है, उन अधिकारी एवं कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। जिले में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उक्त आदेष के तहत उक्त निर्धारित अवधि में सुबह 6.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक फल, सब्जी का विक्रय केवल फैरी लगाकर ही किया जा सकेगा। जिले में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें बंद रहेगी। बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। एटीएम, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस की दुकानों एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर यह आदेष लागू नहीं होगा। उक्त आदेष के तहत घर-घर जाकर दूध बांटने वाले, दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर, आरओ वाटर विक्रेता सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश दिनांक 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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