करंट लगने से मृत्यु होने पर कलेक्टर ने 50 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिये जाने के दिए आदेश | Karant lagne se mrityu hone pr collector ne 50 hazar rupye

करंट लगने से मृत्यु होने पर कलेक्टर ने 50 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिये जाने के दिए आदेश

उज्जैन (रोशन पंकज) - कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम-1991 की धारा-3 और धारा-7 के अन्तर्गत मृतक प्रकाश पिता रतनलाल की पत्नी अंगूरबाला और मृतक गोपाल पिता रतनलाल की वैध वारिस तीजाबाई को पृथक-पृथक क्षतिपूर्ति राशि 25-25 हजार रुपये दिये जाने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर ने एमपीईबी के अधीक्षण यंत्री को 30 दिनों के अन्दर प्रार्थीगणों को राशि का भुगतान करने के लिये कहा है।

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