चुलबुल चाय दुकान से लिये गये दूध एवं शक्कर के नमूने
बालाघाट (देवेन्द्र खरे) - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आम जनता को मिलावट रहित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे एवं श्रीमती संध्या मार्को द्वारा काली पुतली चौक स्थित चुलबुल चाय दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और वहां से दूध एवं शक्कर के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गये है।
शहर के काली पुतली स्थित चुलबुल चाय दुकान में प्रतिदिन क्विंटल में चाय पत्ती, शक्कर और दूध की खपत होती है और चाय विक्रय का कार्य किया जाता है । खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा आज 22 जनवरी को वहां कार्यवाही करते हुए समस्त खाद्य सामग्री, परिसर में पीने के पानी एवं चाय बनाने में प्रयुक्त दूध चाय पत्ती शक्कर आदि का निरीक्षण किया गया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की शंका होने पर दूध एवं शक्कर के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर व्याप्त अनियमितताओं जैसे परिसर में मकड़ी के जाले लगे मिलना, फर्श का उचित ढंग से साफ ना होना, निर्माण स्थल पर नालियों का खुला होना एवं उसमें गंदा पानी खुले में बहते पाया गया। इस पर चुलबुल चाय दुकान के संचालक को नोटिस दिया गया है और उसे इन कमियों को शीघ्र ठीक करने निर्देश दिये गये।
निरीक्षण के दौरान चाय विक्रेता से पूछे जाने पर उसने बताया कि उसकी दुकान से प्रतिदिन हजार से दो हजार चाय का विक्रय शहर वासियों को किया जाता है । जबकि उसके पास खाद्य लाइसेंस के नाम पर केवल 5 वर्ष का पंजीयन प्राप्त किया गया है। प्रतिदिन की बिक्री के हिसाब से उसका सालाना व्यवसाय 12 लाख रुपये से अधिक का होता है, अत: उसे नियमों के अनुसार चाय विक्रय का लायसेंस प्राप्त करना होगा। दुकान के संचालक को शीघ्र लायसेंस प्राप्त करने कहा गया है। अन्यथा उसके विरूद्ध नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
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