अवैध रूप से छुरा लेकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल | Awaidh roop se chhura lekar ghumne wale aropi ko nyayalay ne bheja jail

अवैध रूप से छुरा लेकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

थांदला (कादर शेख) - मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि आरोपी अल्केश पिता भारत सिंह भाबोर निवासी शिमला कॉलोनी रतलाम  आज अवैध रूप से छुरा लेकर और नाहरपुरा खेजड़ा तेजाजी मंदिर के पास आम रोड पर अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर लोगों को भयभीत कर रहा था ।थाना थांदला की पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा और उसके कब्जे से अवैध रूप से लिए गए 1 फीट लंबे 2 इंच चौड़े छुरे को जप्त कर धारा 25 (1-बी)बी आर्म्स एक्ट में कायमी कर न्यायिक निरोध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जय पाटीदार के यहां पेश किया । जिसे न्यायिक  निरोध में माननीय न्यायालय द्वारा  झाबुआ जेल भेजा गया। प्रकरण का संचालन एडीपीओ रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

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