अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर संयुक्त आबकारी दल की छापेमार कार्यवाही,18 लाख रुपये की शराब सामग्री पकड़ी
आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर सुरभि गुप्ता के निर्देशन, संभागायुक्त विनोद रघुवंशी के आदेश एवं जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्रसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अशिकारी आरएस राय के नेतृत्व में गुरुवार को वृत्त अलीराजपुर में आबकारी कन्ट्रोल रूम के पीछे निवासरत भदिया पिता मोहनसिंह के रहवासी मकान तथा जय माता दी ढाबा पर दबिश दी गई। कार्यवाही में मकान तथा ढाबे के अंदर से कुल 520 लीटर स्प्रिट, 455 पेटी रॉयल नाईट, रॉयल बार,पोलो, देशी मदिरा प्लेन की बनी हुई पेटियां, प्लास्टिक की बोरियों में लगभग 20,000 खाली बारदाने, विभिन्न ब्रांड के लेबल,विभिन्न ब्रांड के ढक्कन, 03 ढक्कन सील करने की मशीनें, होलोग्राम का एक बंडल,200 लीटर क्षमता के 20 बड़े खाली ड्रम एवम शराब बनाने की अन्य सामग्री जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधन 2000) की धारा 34(1)(क)(F),34(2),49(1)(अ)का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग ₹ 18,00,000 आंकी गई है। उक्त कार्यवाही संभागीय उड़नदस्ता इंदौर, जिला इंदौर, जिला धार, जिला खरगोन, जिला अलीराजपुर की संयुक्त टीम द्वारा की गई। उक्त कार्यवाही से नगर के शराब माफियाओं में हड़कंप सा मच गया।
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