जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी - 31 जनवरी 2020 तक रहेगी धारा 144 | Jile ki sampurn rajasv seema shetr main pratibandhatmak adesh jari

जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी - 31 जनवरी 2020 तक रहेगी धारा 144

जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी - 31 जनवरी 2020 तक रहेगी धारा 144

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - नागरिकता संसोधन विधेयक पारित होने के बाद सोशल मिडिया के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के कई हिस्सो में लोग उग्र होकर बवाल मजा रहे है। स्थितियां वैसी जिले में पैदा न हो इस दृष्टि से जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने संपूर्ण जिले में धारा 144 लागु कर दी है, वहीं इस प्रतिबंधनात्मक आदेश को जो कोई भी तोड़ता पाया गया उसे धारा 188 के तहत अपराधी मान दण्डित किया जायेगा। 
  
जिले में सामाजिकता को बरकरार रखने के लिए कलेक्टर ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 को लागु कर लोक सामान्य के हित में जन शांति को बनाये रखने के लिये संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतीबंधनात्मक आदेश जारी कर दिये है। कलेक्टर ने जिले में जन जीवन की सुरक्षा, लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागु की है और प्रतिबंधनात्मक आदेशो को सर्वसाधाराण के पालन करने को कहा है। धारा 144 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति इकठ्ठे नहीं होगे। किसी भी सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना, सभा, लाउड स्पीकर की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अस्त्र, शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, फटाखा, विस्फोटक सामग्री, मशाल का उपयोग और प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ती समुह संस्था या ग्रुप एडमिन, मोबाइल, कम्प्युटर, या सोशल मिडिया के द्वारा असामाजिक आडियो, विडियो, चित्र, संदेश प्रकाशित नहीं करेगा।

निजी भवनो पर झंड़ा, बैनर, पोस्टर लगाने के लिये अनुमति लेनी होगी।

पुलिस थाने में बिना सूचना के किरायेदार रखना प्रतिबंधीत होगा, हॉटल, लॉज, धर्मशाला, में ठहरने वालो की जानकारी देनी होगी। कोई भी व्यक्ति, समुह, संस्था, या अन्य पक्ष रास्तो पर यातायात में कोई रुकावट नहीं करेगा।

हालांकि, झाबुआ जिले में युं तो शांति ही रहती है मगर उपद्रवी और असामाजिक तत्वो के कारण भड़काव से लोकशांति पलभर में अशांति में बदल सकती है, अतएव जिले शांति वरकरार रखने के लिए में धारा 144 लागु करना उचित है।

बहरहाल, नागरिकता संसोधन बिल को जाने बगैर देश के कुछ राज्यों में लोग बेवजह हिंसा कर रहे है। वहीं जन जीवन की सुरक्षा के लिए जारी किये गये आदेशो का पालन जो कोई भी नहीं करता है उसे धारा188 के तहत दण्डनिय अपराध दिया जायेगा।

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